बिहार में तीन सीरियल किलरों के उम्रकैद, 1-1 लाख जुर्माना; देवर-भाई की पेट फाड़ कर दी थी हत्या
अभियुक्तों ने धारदार हथियार से देवर-भाभी की पेट फाड़कर हत्या कर दी थी। पांच जून 2023 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा ऐसे अपराधियों को समाज में खुला नहीं छोड़ सकते।

बिहार के पश्चिम चंपारण में तीन सीरियल किलरों को कोर्ट ने कठोर सजा दी है। बगहा के धनहा थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव में चर्चित देवर-भाभी हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा पानेवाले अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव व हीरा यादव पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों को खुला नहीं छोड़ सकते।
अभियुक्तों ने धारदार हथियार से देवर-भाभी की पेट फाड़कर हत्या कर दी थी। पांच जून 2023 को मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि तीनों पर दोहरा हत्याकांड (झलरी देवी व पहवारी यादव की हत्या) का आरोप सिद्ध हुआ है। सभी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है।
पुलिस की जांच में तथ्य आया था कि अभियुक्तों ने पूर्व में भी इसी तर्ज पर चाकू से पेट काटकर दो बुजुर्गों की हत्या कर दी थी। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा ऐसे अपराधियों को समाज में खुला नहीं छोड़ सकते। सरकारी वकील ने भी अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा देने की अपील की थी।
इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्येंद्र मिश्र व अभियोजन पदाधिकारी मन्नू राव की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। इस फैसले से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मचा है तो आम जनों में काफी संतोष देखा जा रहा है। कहा जा रह है कि कोर्ट ने न्याय किया।