चरस तस्करी में बाइक सवार 3 को 14 वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी में बाइक सवार तीन लोगों को 3 किलो 782 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। एनडीपीएस कोर्ट ने उन्हें 14 वर्षों के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। ये लोग नेपाल से चरस लेकर आ रहे थे...

मोतिहारी ,विधि संवाददाता। गुप्त सूचना पर रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान 3 किलो 782 ग्राम चरस के साथ पकड़े गये बाइक सवार तीन लोगों को कोर्ट ने चरस तस्करी का दोषी पाया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मुकर्रर मनोज यादव गम्हरिया थाना पलनवा ,सुरेश प्रसाद कुशवाहा कठिया मठिया थाना कंगली व मो. अम्मिरुल्लाह सा. तिरलोकवा थाना शिकारपुर दोनों जिला पश्चिमी चंपारण को स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट दो के न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने एक - एक लाख अर्थ दंड के अतिरक्ति 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रामगढ़वा थाना कांड संख्या 277 /23 के अनुसार 5 जुलाई 2023 को संध्या 6:15 बजे तीनों बाइक से नेपाल की ओर से आने के क्रम में सेमरा चौक एनएच 28 धांगड़ टोली रामगढ़वा में बाग में छुपा कर तस्करी के लिए रखे चरस के साथ पकड़े गए थे।
बरामद मादक पदार्थ प्राथमिक जांच में चरस होने की पुष्टि हुई थी। विचारण के दौरान स्पेशल पी पी प्रभाष त्रिपाठी ने गवाहों का परीक्षण कर कर दलीलें पेश की उपलब्ध सबूत के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है ।
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