आरटीआई आदेश की अनदेखी पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सख्त
पालन की जानकारी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार द्वारा 18 मई 2022 को आयोग को एक शिकायत पत्र दिया गया

मुंगेर, एक संवाददाता। आरटीआई मामले में आदेश की अनदेखी को लेकर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए मुंगेर के जिलाधिकारी एवं उप समाहर्ता सह लोक सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) सचिन कुमार से तथ्यात्मक प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मांगा है। यह प्रतिवेदन 9 मई 2025 को जारी आदेश के तहत मांगा गया है, जिसमें वर्ष 2022 में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन की जानकारी मांगी गई है। जानकारी के अनुसार, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार द्वारा 18 मई 2022 को आयोग को एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें जिलाधिकारी एवं पीआईओ पर सूचना नहीं देने और आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था।
यह शिकायत अब परिवाद के रूप में पंजीकृत हो चुकी है, और 30 जून 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। विवादित मामला द्वितीय अपील वाद संख्या 7251/2021 से संबंधित है, जिसमें आयोग ने 24 जनवरी 2022 को पीआईओ को वांछित सूचना देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी सूचना न देने पर 9 मार्च 2022 को आयोग ने पीआईओ सचिन कुमार को दोषी मानते हुए जिलाधिकारी को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन, अब तक न तो सूचना दी गई और न ही दोषी पीआईओ के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई, जिससे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी से स्पष्ट किया है कि वह यह बताएं कि क्या कार्रवाई की गई और सूचना कब उपलब्ध कराई गई। आरटीआई एक्टिविस्ट पोद्दार ने मांग की है कि आयोग इस मामले में सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित हो सके।
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