छेड़खानी के दोषी पुजारी को तीन वर्ष का कारावास
मुजफ्फरपुर में एक 60 वर्षीय पुजारी रामदेव पासवान को 11 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। यह मामला तब सामने आया जब बच्ची को धार्मिक स्थल पर पुजारी ने कमरे में...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले 11 वर्षीय बच्ची को कमरे में ले जाकर छेड़खानी के मामले में दोषी 60 वर्षीय पुजारी रामदेव पासवान को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने उसे दोषी ठहराया था। नाबालिग के पिता ने तीन दिसंबर, 2023 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि दो दिसंबर, 2023 की शाम करीब चार बजे उसकी पुत्री धार्मिक स्थल परिसर में बच्चों संग खेल रही थी।
इसी दौरान पुजारी उसे कमरे में ले जाकर रुपये का लालच देकर छेड़खानी करने लगा। बच्ची के शोर मचाने पर ग्रामीण जुटे और उसे बाहर निकाला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों ने पुजारी रामदेव पासवान को पुलिस के हवाले कर दिया था। वह तभी से जेल में बंद है।
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