एफआईआर के 95 दिनों में पॉक्सो एक्ट में दोषी को सजा
मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा से 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर छेड़खानी का मामला। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने विक्रम कुमार को 95 दिनों के भीतर तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। किशोरी...

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मिठनपुरा से 17 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर दिल्ली ले जाकर छेड़खानी के मामले में 95 दिनों के अंदर विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने दोषी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश धीरेद्र मिश्रा ने मुशहरी थाना के रोहुआ आपूच गांव के विक्रम कुमार उर्फ गरीबनाथ महतो को बुधवार को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना लगाया हे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। चार्जशीट के 38 दिनों में कोर्ट में सुनवाई पूरी : किशोरी के पिता ने बीते 13 मार्च को मिठनपुरा थाने में एफआईआर कराई थी।
इसमें विक्रम कुमार उर्फ गरीबनाथ महतो, उसके दो साथियों व परिजनों को आरोपित किया था। आरोप लगाया था कि आठ मार्च को विक्रम अपने दो साथियों के साथ उनकी बेटी का अपहरण कर कार से ले भागा। किशोरी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि उसे बेहोशी की दवा वाला रूमाल सुंघाया गया। जब उसे होश आया तो वह दिल्ली में थी। वहां विक्रम ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। शोर मचाने पर लोग पहुंचे। एक व्यक्ति ने उसे ट्रेन पर बैठा दिया। 13 मार्च को पुलिस ने कोर्ट में उसका बयान कराया। विक्रम को गिरफ्तार कर 15 मार्च को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से वह जेल में है। एफआईआर के 50 दिनों के अंदर जांच कर पुलिस ने विक्रम के विरुद्ध दो मई को चार्जशीट दाखिल की। इसके 38 दिनों के अंदर विशेष कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 13 मई को विक्रम को दोषी करार दिया। मामले में 95 दिनों के अंदर बुधवार को सजा सुनाई गई।
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