Court Convicts Four Smugglers for Possession of Fake Indian Currency in Muzaffarpur 11.47 लाख के नकली नोट जब्ती में चार तस्कर दोषी करार, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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11.47 लाख के नकली नोट जब्ती में चार तस्कर दोषी करार

मुजफ्फरपुर में चार तस्करों को 11 लाख 47 हजार 500 रुपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का फैसला 25 जून को होगा। तस्करों...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 14 June 2025 04:51 AM
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11.47 लाख के नकली नोट जब्ती में चार तस्कर दोषी करार

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोतीपुर थाना के महमदपुर बल्मी चौक के निकट एनएच-28 से तीन वर्ष पहले 11 लाख 47 हजार 500 के नकली भारतीय नोट के साथ गिरफ्तार चार तस्करों को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय नमिता सिंह ने चारों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदू पर 25 जून को फैसला होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कृष्णदेव साह ने सात गवाहों को पेश किया। तस्करों में सारण जिला के कोपा थाना के चौखड़ा गांव के नीरज सिंह, अमनौर थाना के मदरौली गांव के राजू सिंह, फिरोजपुर गांव के आलोक कुमार और सरैया थाना के बखरा गांव के मो. असलम शामिल हैं।

एनएच पर घेराबंदी में पकड़े गए थे तस्कर मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने 17 जनवरी 2022 को एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि 17 जनवरी की रात लगभग 11 बजे एसएसपी की ओर से सूचना मिली कि रक्सौल बॉर्डर से नकली भारतीय नोट की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लायी जा रही है। इसपर पुलिस टीम ने महमदपुर बल्मी चौक पर घेराबंदी की। कुछ देर में एक कार आती दिखी। पुलिस को देखकर चालक ने कार पीछे घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सका। कार में बैठे नीरज सिंह, राजू सिंह, आलोक कुमार व मो.असलम की तलाशी में 11 लाख 47 हजार 500 के नकली नोट मिले। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें नीरज सिंह को छोड़कर अन्य तीनों को जमानत मिल गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद इन तीनों को फिर से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने चारों के विरुद्ध 13 अप्रैल 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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