New Pollution Fine System Based on Vehicle Category in Muzaffarpur वाहनों की श्रेणी के अनुसार कटेगा प्रदूषण का चालान, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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वाहनों की श्रेणी के अनुसार कटेगा प्रदूषण का चालान

मुजफ्फरपुर में, प्रदूषण फैला रहे वाहनों का चालान अब गाड़ियों की श्रेणी के अनुसार वसूला जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है। वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 16 June 2025 07:48 PM
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वाहनों की श्रेणी के अनुसार कटेगा प्रदूषण का चालान

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। प्रदूषण फैला रहे वाहनों का चालान अब गाड़ियों की श्रेणी के अनुसार वसूली जाएगी। परिवहन सचिव ने इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय को पत्र भेजा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जनहित को देखते हुए प्रदूषण के मामले में चालान की राशि वाहनों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गयी है। पहले सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण का चालान दस हजार रुपये निर्धारित था। पत्र में कहा गया है कि इस निर्णय का उद्देश्य वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय देना है। इससे वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन करने में आसानी होगी।

वे दोबारा जुर्माना की कार्रवाई से बच सकेंगे। एक के बाद तुरंत कट जाता था दूसरा चालान : वर्तमान में वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं रहने पर एक बार चालान कटने के बाद तुरंत दोबारा चालान कटने की संभावना बनी रहती है। परिवहन विभाग के नये निर्णय से प्रदूषण प्रमाणपत्र समाप्त होने की स्थिति में प्रथम चालान की तिथि से सात दिन बाद ही दूसरे चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चालान नहीं काटा जा सकेगा। समय पर अपडेट कर जुर्माना से बचें : परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है कि वाहन मालिक और चालक ससमय अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन करा लें। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार वाहनों का अद्यतन प्रदूषण प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य है। प्रदूषण प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं होने की स्थिति में चालान की कार्रवाई का प्रावधान है। बयान : प्रदूषण चालान को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। यह निर्णय जनहित में लिया गया है। वाहन मालिक अपने वाहन की समय पर प्रदूषण की जांच कराकर प्रमाण पत्र ले लें। जुर्माने की राशि पहले से दूसरी और तीसरी बार में बढ़ती जाएगी। - नीलाभ कृष्ण, ट्रैफिक डीएसपी इन श्रेणियों में कटेगा चालान : दो पहिया वाहनः प्रथम अपराध के लिए एक हजार, दूसरी बार के लिए डेढ़ हजार तिपहिया वाहनः प्रथम अपराध के लिए डेढ़ हजार, दूसरी बार में दो हजार रुपये हल्के मोटरयान (एलएमवी) : प्रथम अपराध के लिए दो हजार, दूसरी बार में तीन हजार रुपये मध्यम मोटरयान (एलएमवी) : प्रथम अपराध के लिए तीन हजार, दूसरी बार में चार हजार रुपये भारी मोटरयान (एचएमवी) : प्रथम अपराध के लिए पांच हजार, दूसरी बार में दस हजार रुपये अन्य सभी तरह के वाहन : प्रथम अपराध के लिए डेढ़ हजार, दूसरी बार में दो हजार रुपये

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