थानाध्यक्ष व आईओ के वेतन से राशि कटौती नहीं होने पर एसएसपी से जवाब तलब
मुजफ्फरपुर में पॉक्सो एक्ट के 12 वर्ष पुराने मामले की जांच पूरी नहीं होने पर ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष और आईओ के वेतन से 5-5 हजार रुपये की कटौती का आदेश दिया गया था। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एसएसपी से इस...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। पॉक्सो एक्ट के 12 वर्ष पुराने मामले की जांच पूरी नहीं करने पर ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष व आईओ के वेतन से पांच-पांच हजार रुपये कटौती के आदेश का पालन नहीं हुआ। इसपर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या- एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने एसएसपी से पूछा है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। संबंधित पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। वेतन से कटौती नहीं होने पर इसके लिए क्यों नहीं उनको जिम्मेदार माना जाए। विशेष कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि तय की है। सात वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत के आरोप का मामला : ब्रह्मपुरा थाना के एक मोहल्ला की सात वर्षीय बालिका ने 17 सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें उसने कहा था कि शाम चार बजे वह बैलून खरीद कर अपनी बहन के साथ लौट रही थी। रास्ते में कुंदन सहनी ने उसे पकड़ लिया। उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर लोग जुटे तो उसे कमरे से बाहर कर दिया। तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक सह आईओ शिवदयाल राम ने 16 नवंबर 2013 को कुंदन सहनी के विरुद्ध विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में उन्होंने कई बिंदुओं पर जांच जारी रखने की बात बताई थी। 12 वर्षों के बाद भी इन बिंदुओं पर जांच पूरी नहीं की गई। विशेष कोर्ट ने इस वर्ष 24 अप्रैल को ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष व आईओ के वेतन से पांच-पांच हजार रुपये की कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष के जमा कराने का आदेश एसएसपी को दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर विशेष कोर्ट ने एसएसपी को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
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