Public Interest Petition Filed Against Demolition of Religious Site at Muzaffarpur Railway Station धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक धार्मिक स्थल के तोड़े जाने के खिलाफ आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह स्थल गैरकानूनी तरीके...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरWed, 14 May 2025 12:14 AM
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धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मुजफ्फरपुर, हिप्र। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक धार्मिक स्थल तोड़े जाने को लेकर आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें रेल मंत्रालय के सचिव, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर, स्टेशन अधीक्षक मुजफ्फरपुर, एरिया अधीक्षक, सहायक अभियंता, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, जिलाधिकारी व वरीय आरक्षण अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दस मार्च की रात गैरकानूनी तरीके से इस धार्मिक स्थल को तोड़ा गया। इसके विरोध में कई संगठन लगातार आंदोलन चला रहे हैं।

वहीं रेलवे के वरीय अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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