ठगी का आरोप तय करने को लेकर होगी सुनवाई
मुजफ्फरपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी। एफआईआर पिछले वर्ष सितंबर में दर्ज की गई थी और अब आरोप...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोपितों में ब्रह्मपुरा थाना के किला बांध रोड निवासी सचेंद्र शर्मा उर्फ दादा, आखाड़ाघाट निवासी सोनू मुस्कान और बोकारो के अमित कुमार शामिल हैं। सभी आरोपितों के विरुद्ध पिछले वर्ष नौ सितंबर को बेला थाना के बड़ चौक निवासी सौरभ कुमार व अहियापुर के मोहन कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सभी जमानत पर हैं। बेला थाना पुलिस ने तीनों के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनय कुमार के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट चार्जशीट को संज्ञान लिया था। अब इन आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट आरोप तय करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने सभी आरोपितों को हाजिर होने के लिए सम्मन भेजा है। इसमें अमित कुमार कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। उसके हाजिर होने के बाद आरोप तय किए जाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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