राजवल्लभ यादव को पैरोल, इलाज-बंटवारे के लिए 15 दिन जेल से बाहर रहेंगे नवादा के बाहुबली
राजबल्लभ यादव की पैरोल की अवधि उनके जेल से बाहर आने की तिथि से प्रभावी होगी। बता दें कि पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास की सजा दी है।

बिहार के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आएंगे। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने बेऊर जेल में बंद नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की 15 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी है। जेल आईजी प्रणव कुमार ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के जेल अधीक्षक को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की छवि नवादा के बाहुबली की है।
जानकारी के मुताबिक, यह पैरोल उनकी वृद्ध मां एवं स्वयं की बीमारी का इलाज तथा पुश्तैनी जमीन का अपने भाईयों की बीच बंटवारा हेतु स्वीकृत की गई है। पेरोल की अवधि उनके जेल से बाहर आने की तिथि से प्रभावी होगी। बता दें कि पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद हैं। न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास की सजा दी है।
राजवल्लभ यादव के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त था जब वो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता माने जाते थे। साल 2016 में 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने राजवल्लभ यादव पर रेप का आरोप लगाया था। हालांकि, यह मामला कई दिनों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। बाद में विवाद बढ़ने पर राजवल्लभ ने सरेंडर कर दिया था।
लड़की ने आरोप लगाया था 6 फरवरी, 2016 को जन्मदिन की पार्टी के नाम पर बोलेरो गाड़ी से उन्हें एक घर में ले जाया गया था। यहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस केस के ट्रायल के दौरान हाईकोर्ट में बीस गवाहों ने अपनी गवाही दी थी।