Bihar Government Offers Subsidy for Broiler Poultry Farms to Boost Employment ब्रॉयलर पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए मिलेगा 30 से 50 फीसदी अनुदान , Nawada Hindi News - Hindustan
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ब्रॉयलर पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए मिलेगा 30 से 50 फीसदी अनुदान

बिहार सरकार की मुर्गी पालन योजना के तहत इच्छुक पशुपालकों को 30 से 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। 03 लाख से 05 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 21 दिन का समय...

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाMon, 9 June 2025 01:43 PM
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ब्रॉयलर पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए मिलेगा 30 से 50 फीसदी अनुदान

नवादा। राजेश मंझवेकर ब्रॉयलर पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए 30 से 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा। बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत बिहार सरकार की इस पहल के तहत 03 लाख से 05 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। 03 हजार क्षमता वाले ब्रॉयलर पोल्ट्री फॉर्म के लिए जिले के सभी 14 प्रखंडों के इच्छुक पशुपालकों से पशुपालन विभाग की वेबसाइट एवं पोर्टल पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन को अगले 21 दिन में भर कर भेजने के लिए कहा गया है। योजना के तहत सामान्य कोटि में 75, एससी कोटि में 20 और एसटी कोटि में 05 फॉर्म खोले जाने का जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पोल्ट्री फॉर्मिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि वे अपनी आय भी बढ़ा सकेंगे। दो योजना पर दिया जा रहा है लाभ बिहार सरकार की यह योजना दो प्रकार के फॉर्मों के लिए उपलब्ध है। ब्रॉयलर मुर्गी फॉर्म के अलावा लेयर मुर्गी फॉर्म योजना के तहत अनुदान की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। लेयर मुर्गी फॉर्म के लिए 05 हजार और 10 हजार क्षमता पर 30 से 40 फीसदी अनुदान की सहायता दी जाएगी। लेयर मुर्गी फीड मिल समेत मुर्गी फॉर्म 14.55 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का कोटिवार अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 50 से 109 डिसमिल जमीन की अनिवार्यता है। योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन इस योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक लोगों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.दीपक कुशवाहा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके तहत जिले के इच्छुक आवेदक बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरह की फॉर्म की इकाई लगाने के लिए अगले 21 दिनों में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार पोल्ट्री फार्म स्थापित करके अंडे और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल कर रही है। पोल्ट्री फॉर्म खोलने से आवेदकों को न सिर्फ सब्सिडी का फायदा मिलेगा, बल्कि बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आसानी से अपने फॉर्म की शुरुआत की जा सकती है। वर्जन: पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों का चयन किया जाएगा इसलिए इच्छुक आवेदक शीघ्रता से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पोल्ट्री उद्योग में जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना पर क्रियान्वयन जारी है। -डॉ.दीपक कुशवाहा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा। ------------------ योजना के तहत मिलने वाली सहायता : सामान्य जाति के लिए: 10,000 मुर्गियों के लेयर फॉर्म पर 30 प्रतिशत अनुदान (40 लाख तक का खर्च) 5,000 मुर्गियों के लेयर फॉर्म पर 30 प्रतिशत अनुदान (14.55 लाख तक का खर्च) 3,000 मुर्गियों के पोल्ट्री फॉर्म पर 30 प्रतिशत अनुदान (03 लाख तक का खर्च) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए: इन लाभार्थियों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। -------------------------- योजना के लिए पात्रता मापदंड: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास पोल्ट्री फॉर्म स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए। आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और वह पोल्ट्री फॉर्मिंग में प्रशिक्षित होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। ------------------------ आवश्यक दस्तावेज: भूमि का प्रमाण: लगान रसीद, एलपीसी, लीज एकारारनामा, नक्शा आदि। वित्तीय प्रमाण: बैंक पासबुक या एफडी जिसमें वांछित राशि दर्ज हो। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र: सरकारी संस्थान से प्राप्त 05 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। पहचान और पते का प्रमाण: अन्य: आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मतदाता पहचान पत्र।

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