पटना में रहने वालीं पाकिस्तानी महिलाओं को 2 महीने की मोहलत, नया वीजा बनवाना होगा
पटना में पाकिस्तान की 28 महिलाएं लंबी अवधि के वीजा पर रह रही हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी कुछ पाक नागरिक हैं। सरकार ने सभी को दो महीने तक अपना नया वीजा बनवाने की मोहलत दी है।

पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने दो महीने की मोहलत दी है। उन्हें दो महीने के अंदर नया वीजा बनवाना होगा। 10 जुलाई के बाद उनका पुराना वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा। पटना में पाकिस्तान की 28 महिलाएं रह रही हैं। इनके पास लंबी अवधि का वीजा (एलटीवी) है। भारत सरकार के आदेश पर पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) पटना संजय कुमार ने जिले के सभी पाक नागरिकों को नया वीजा बनवाने का आदेश दिया है। इसके लिए दस मई से 10 जुलाई तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 28 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्देश दिया था। उसी समय पता चला कि राजधानी सहित पटना जिले में पाकिस्तान की 28 महिलाएं रहती हैं। इनके पास एलटीवी है। इसमें से तीन महिलाओं ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। वहीं एक महिला के वीजा को लेकर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है।
10 जुलाई तक आवेदन करने की मोहलत
पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) पटना ने गुरुवार को बताया कि दीर्घ कालीन वीजा के लिए पाकिस्तान के नागरिकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 मई से लेकर 10 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है। पटना में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करने के बारे में बता दिया गया है।
इस अवधि के अंदर जो लोग आवेदन करने में विफल होंगे, उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन थाना स्तर पर कराया जा चुका है। इन सभी लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। संबंधित थाने अलर्ट हैं।
एसपी से पाकिस्तानी महिला ने लगाई गुहार
पीरबहोर के सब्जीबाग में रहने वाली पाकिस्तानी महिला जाहिदा खालिद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) के पास गुहार लेकर पहुंची थी। उनके साथ बेटा भी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जाहिदा ने एसपी को बताया कि उनके खिलाफ न्यायालय में केस चल रहा था। इसमें 24 अप्रैल को उनके पक्ष में फैसला आया है, लेकिन पुलिस के पास उसकी कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। इसकी वजह से महिला को वापस लौटा दिया गया। वह दीर्घ कालिक वीजा पर है।