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पटना DM ने चार सर्किल अफसरों की सैलरी रोकने का क्यों सुनाया फरमान, कार्रवाई की तलवार भी लटकी

जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के अधिक मामले लंबित हैं उसमें फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा और सम्पतचक शामिल है। इन चारों अंचलों के अंचलाधिकारी राजस्व कार्यों के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। इनके कारण पूरे पटना जिला का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटनाTue, 10 June 2025 10:10 AM
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पटना DM ने चार सर्किल अफसरों की सैलरी रोकने का क्यों सुनाया फरमान, कार्रवाई की तलवार भी लटकी

पटना के चार ऐसे अंचल हैं जहां दाखिल-खारिज के मामले सबसे अधिक लंबित हैं।इसमें 75 दिन से अधिक समय से लंबित मामले भी काफी ज्यादा है। सोमवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान इन अंचलों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए अंचलाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। साथ ही चारो सीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है।

डीएम ने कहा है कि यदि सीओ का जवाब संतोषजनक नहीं आया तो विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के अधिक मामले लंबित हैं उसमें फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा और सम्पतचक शामिल है। इन चारों अंचलों के अंचलाधिकारी राजस्व कार्यों के निपटारे में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। इनके कारण पूरे पटना जिला का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है।

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उन्होंने इन चारों अंचल अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए इन सभी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल प्रगति काफी अच्छी है। पुराने बैकलॉग को लगभग खत्म करने के साथ नए प्राप्त आवेदनों का भी निपटारा भी तीव्रगति से किया जा रहा है। लगभग 98 प्रतिशत मामलों को निपटारा कर दिया गया है। फिर भी 75 दिनों से अधिक लंबित मामले 1,176 है जो काफी अधिक है। जिले में 4,325 आवेदन ऐसे हैं जिनका समय पर निपटारा नहीं किया गया है।

सभी डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र में अंचलों के राजस्व कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता सबसे अधिक लंबित मामलों की संख्या वाले हल्का का निरीक्षण करेंगे तथा प्रतिवेदन भी देंगे। लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट करने को कहा गया ताकि ऐसे कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी मामलों को अविलंब निपटारा करना है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रुचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करेंगे।

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