Prisoner absconding from Patna Civil Court surrendered in court पटना सिविल कोर्ट परिसर से फरार कैदी बादशाह ने कोर्ट में किया सरेंडर, Patna Hindi News - Hindustan
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पटना सिविल कोर्ट परिसर से फरार कैदी बादशाह ने कोर्ट में किया सरेंडर

सिविल कोर्ट परिसर से दो दिन पूर्व हथकड़ी समेत फरार हुए तीन कैदियों में एक आरोपित मो. इमरान उर्फ बादशाह ने शुक्रवार की सुबह सीजेएम मनीष द्विवेदी के कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSat, 26 Oct 2019 05:08 PM
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पटना सिविल कोर्ट परिसर से फरार कैदी बादशाह ने कोर्ट में किया सरेंडर

सिविल कोर्ट परिसर से दो दिन पूर्व हथकड़ी समेत फरार हुए तीन कैदियों में एक आरोपित मो. इमरान उर्फ बादशाह ने शुक्रवार की सुबह सीजेएम मनीष द्विवेदी के कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया,जबकि दो अन्य फरार कैदियों कुख्यात मो. शहाबुद्दीन उर्फ भोला तथा रोहित कुमार की तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

बीते बुधवार को चोरी के मामले में फुलवारीशरीफ जेल से तीन कैदियों मो. रोहित, मो. शहाबुद्दीन उर्फ भोला तथा मो. इमरान उर्फ बादशाह को पेशी पर कैदी वाहन से सिविल कोर्ट ले जाया गया था। हाजत कोर्ट से पेशी पर जाने के दौरान तीनों कैदियों को सिपाही मोतीचंद चौधरी कोर्ट में न ले जाकर सिविल कोर्ट की ओर लेकर चला गया था, जहां पर सिपाही की पिटाई कर तीनों कैदी हथकड़ी समेत फरार हो गए थे। इस मामले में हाजत प्रभारी की ओर से फरार तीनों कैदियों के खिलाफ पीरबहोर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तब से पुलिस फरार कैदियों की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस ने कैदियों के घर व रिश्तेदारों के यहां छापेमारी शुरू की तो शुक्रवार को मो. इमरान ने कोर्ट खुलते ही सरेंडर कर दिया।

रिमांड पर लेकर पुलिस करेगी पूछताछ

यदि फरार कैदी मो. शहाबुद्दीन और रोहित जल्द पकड़ा न गया तो कोर्ट में सरेंडर करने वाले कैदी मो. इमरान को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। डीएसपी टाउन सुरेश प्रसाद का कहना है कि फरार कैदियों के बारे में अहम सुराग मिल चुके हैं। जल्द ही दोनों पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

नहीं खुल सका लिफाफा

तीनों कैदियों के फरार होने के मामले में टाउन डीएसपी की ओर से जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जा चुकी है लेकिन एसएसपी अभी तक जांच रिपोर्ट का बंद लिफाफा खोल नहीं सकी हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट का अध्ययन करते ही दोषी सिपाही के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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