POCSO Court Sentences Accused to 20 Years for Minor Sexual Assault in Saharsa लैंगिक हमला मामले में 20 साल सजा, Saharsa Hindi News - Hindustan
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लैंगिक हमला मामले में 20 साल सजा

सहरसा में एक विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ हुए लैंगिक हमले के मामले में 22 वर्षीय आरोपी गोविंद साह को 20 वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अगर आरोपी ने अर्थदंड नहीं भरा तो उसे एक...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहरसाFri, 6 June 2025 04:17 AM
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लैंगिक हमला मामले में 20 साल सजा

सहरसा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने नाबालिग के साथ हुए प्रवेशन लैंगिक हमले संबंधी मामले में एक आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । महिषी थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलवा ग्राम निवासी 22 वर्षीय आरोपी गोविंद साह को अदालत ने कहा है की अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । अदालत ने अपनी फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि अर्थ दंड की राशि पीड़िता को दिया जाएगा ।

इसके अलावे अदालत में घटना की गंभीरता को देखते हुए चार लाख की राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा देने का भी आदेश दिया है । बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 (2) में 20 वर्ष की सजा तथा धारा 341 में एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा देते हुए अदालत ने कहा है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत में चल रहे हैं मामले की स्पेशल पोक्सो 51/22 की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो कृष्ण मुरारी प्रसाद ने 11 गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराने के बाद 14 वर्षीया नाबालिग के हुए इस घटना को जघन्य अपराध बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील न्यायलय से की । वर्ष 2022 के 8 मई को घटी इस घटना के सूचक पिता ने थाना में कांड संख्या 30/22 दर्ज करते हुए बताया कि उसकी पुत्री घर के पीछे जलावन चुन रही थी उसी समय पड़ोसी आरोपी पुत्री को बल प्रयोग कर अपने घर ले गया और घटना को अंजाम दिया ।

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