Three Convicted Under Arms Act in Sahrsa 3 Years Imprisonment and Fine आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा, Saharsa Hindi News - Hindustan
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा

सहरसा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। दीपक कुमार, सुभाष कुमार और मनोज सादा को तीन वर्ष की कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहरसाSat, 14 June 2025 03:26 AM
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा

सहरसा, विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी हसन तबरेज ने आर्म्स एक्ट के एक मामले का महज छह माह में त्वरित विचारण के बाद तीन आरोपी को दोषी पाकर 3 वर्ष कारावास एवम् 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । कनरिया थाना के सुखासनी का निवासी आरोपी दीपक कुमार एवं सुभाष कुमार तथा तिलकेश्वर थाना के गोलमा निवासी आरोपी मनोज सादा को अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1B)a/35 एवम् धारा 26(1) में तीन तीन वर्ष कारावास तथा दस दस हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड नही देने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने कहा हैं कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत में विचारण एम के दौरान सरकार पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार ने सूचक अनुसंधानकर्ता सहित पांच गवाहों द्वारा युक्ति युक्त संदेहों से परे घटना की पुष्टि कराते हुए कहा कि आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के हैं तथा अवैध हथियार रखना एक सामाजिक अपराध है। यह मामला 8 दिसंबर 2024 की है जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अवर निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने छापामारी दल के साथ बेलाही हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो तीनो पुलिस वाहन देख कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा । पांच हजार रूपए का इनामी आरोपी दीपक कुमार की तलाशी लेने पर दो देशी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला तथा आरोपी सुभाष कुमार एवम् मनोज सादा के पास से तीन देशी कट्टा और देशी पिस्टल तथा कारतूस बरामद करने के बाद चिरैया थाना में कांड संख्या 56/24 दर्ज किया ।

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