पति की सुसाइड में पत्नी, ससुर और साले को 3-3 साल की जेल; 13 साल पहले इंजीनियर ने दी थी जान
- बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसे 13 साल एक पुराने मामले में पटना कोर्ट ने पत्नी, ससुर और साले समेत पांच लोगों को तीन-तीन साल की जेल की सजा दी है। इंजीनियर विशाल सिंह ने 2012 में आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में पत्नी पर पीटने का आरोप लगाया था।

पत्नी की पिटाई और ससुराल वालों की प्रताड़ना से आजिज आकर 13 साल पहले आत्महत्या करने वाले इंजीनियर विशाल सिंह के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पटना के चर्चित विशाल सिंह आत्महत्या मामले में कोर्ट का फैसला गुरुवार को आया। पिछली तारीख पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-25 ने इस मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था और जमानत रद्द करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था।
पटना कोर्ट में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांचों दोषियों को बेऊर जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पत्नी प्रीति, ससुर दिलीप कुमार सिंह, साला प्रियरंजन सिंह एवं प्रशांत सिंह और मौसेरे ससुर संजय कुमार सिंह को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
अतुल सुभाष का मामला संसद में उठा, दिनेश शर्मा ने कर दी यह मांग
विशाल कुमार सिंह की आत्महत्या के मामले में पत्रकार नगर थाने में उनके भाई डॉक्टर विकास ने सितंबर 2012 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विशाल का लिखा 13 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था। उस नोट में विशाल ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ मारपीट करती है, जबकि ससुराल वाले उसे बर्बाद करने और जेल भिजवाने की धमकी देते रहते हैं। इस प्रताड़ना से तंग आकर विशाल ने फांसी लगा ली थी।
आगरा में अतुल सुभाष जैसा सुसाइड! पत्नी से परेशान TCS मैनेजर ने लगाई फांसी, फंदा डालकर रोते हुए बनाया वीडियो
पिछले साल दिसंबर में समस्तीपुर के अतुल सुभाष की बेंगलुरु में आत्महत्या ने पत्नी पीड़ित लोगों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा था। अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद इस तरह के कई और मामले सामने आए हैं जिसके बाद पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाने से बचाने के लिए भी कानूनी प्रावधान की मांग उठ रही है।