केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही नई स्कीम, 30 जून तक जुड़ने का मौका
- 7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आगामी एक अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लॉन्च होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी इस योजना से 30 जून 2025 तक जुड़ सकते हैं।

7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आगामी एक अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लॉन्च होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी इस योजना से 30 जून 2025 तक जुड़ सकते हैं। इस योजना में कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। आइए योजना की डिटेल जान लेते हैं।
योजना के नियम और शर्तें
इस योजना के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। UPS में नामांकन का विकल्प 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के भीतर चुना जाना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद, निर्णय अंतिम माना जाएगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तीन श्रेणियां UPS के तहत नामांकन के लिए पात्र होंगी
- मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर हैं।
- नए भर्ती हुए कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होते हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे लेकिन 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो गए। इसके अलावा वीआरएस के तहत रिटायर कर्मचारी भी इसका फायदा ले सकेंगे।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को फिजिकल रूप से जमा करने का विकल्प भी है।