PF अकाउंट की ट्रांसफर प्रोसेस के बदले नियम, करोड़ों लोगों को होगा बड़ा फायदा
करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। EPFO ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

PF Account Transfer: करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ (EPFO) ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा कि अब तक भविष्य निधि (PF) जमा के स्थानांतरण में दो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय शामिल होते थे। इनमें एक स्रोत कार्यालय, जहां से पीएफ राशि को स्थानांतरित किया जाता था और दूसरा गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम रूप से राशि जमा की जाती थी। हालांकि, अब इस प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर व्यवस्था शुरू करके गंतव्य कार्यालय में सभी स्थानांतरण दावों के अनुमोदन की जरूरत खत्म कर दी है।
क्या है डिटेल
अब एक बार ट्रांसफर क्लेम सोर्स कार्यालय में अप्रूव हो जाता है, तो पिछला खाता ऑटोमेटिक अगले ऑफिस में मेंबर्स के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ के सदस्यों की सुगमता का उद्देश्य पूरा होगा। यह संशोधित व्यवस्था पीएफ संचय के कर-योग्य और गैर-कर योग्य घटकों का विभाजन भी प्रदान करती है, जिससे कर-योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सटीक गणना की सुविधा मिलती है।
मंत्रालय ने कहा कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये का स्थानांतरण संभव होगा, क्योंकि इसके बाद संपूर्ण अंतरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा, सदस्यों के खातों में फंड तुरंत जमा करने के लिए सदस्य आईडी और अन्य उपलब्ध सदस्य सूचना के आधार पर कई यूएएन को एक साथ तैयार करने की सुविधा भी शुरू की गई है।