इंडियन एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा क्लेम; इंश्योरेंस कंपनी को चुकाना पड़ सकता है 2400 करोड़ रुपए
गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन हादसे का बीमा दावा भारत के विमानन क्षेत्र का सबसे महंगा बीमा दावा हो सकता है। इस हादसे में 241 यात्री और केबिन क्रू के मेंबर मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक देनदारियां 2400 करोड़ रुपए हो सकती है।

गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन हादसे का बीमा दावा भारत के विमानन क्षेत्र का सबसे महंगा बीमा दावा हो सकता है। इस हादसे में 241 यात्री और केबिन क्रू के मेंबर मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक देनदारियां 211 मिलियन से 280 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है, जो 2400 करोड़ रुपए के बराबर है।
लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1:38 बजे उड़ा। उड़ान भरने के 32 सेकंड के भीतर ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। दुर्घटना में केवल एक ब्रिटिश-भारतीय यात्री विश्वाश कुमार रमेश बच गया।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी नारायणन के अनुसार, एयरलाइन की बेड़े की बीमा पॉलिसी आमतौर पर विमान के ढांचे, स्पेयर पार्ट्स, यात्रियों और तीसरे पक्ष के प्रति देयताओं जैसे जोखिमों को कवर करती है।
ड्रीमलाइनर दुर्घटना के मामले में दोनों ही धाराओं के तहत दावे किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि बोइंग आग के गोले में तब्दील हो गया था। इस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। वहीं, हाउडेन इंडिया के सीईओ और एमडी अमित अग्रवाल ने कहा कि बीमा का मूल्यांकन उम्र, विन्यास और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा और यह 211 मिलियन डॉलर से 280 मिलियन डॉलर के बीच होगा।
दुर्घटना में शामिल ड्रीमलाइनर (VT-ABN) 2013 मॉडल था और इसका 2021 में लगभग 115 मिलियन डॉलर का बीमा किया गया था। अग्रवाल ने कहा कि चाहे नुकसान आंशिक हो या पूर्ण, नुकसान की भरपाई एयरलाइन द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर की जाएगी।
यात्रियों के लिए मुआवजा 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत आएगा, जिस पर भारत ने 2009 में हस्ताक्षर किए थे। मुआवजे की गणना एसडीआर के तहत की जाएगी, जिसका वर्तमान मूल्य 1,28,821 एसडीआर या लगभग 1,71,000 डॉलर है, जो 1.47 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा, तीसरे पक्ष की संपत्ति नुकसान देयता और दुर्घटना स्थल पर जानमाल के नुकसान को भी गिना जाएगा। टाटा समूह ने गुरुवार को विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक यात्री के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की।