no coercive action against karnataka state cricket committee officials high court big relief in stampede case बेंगलुरु भगदड़ मामला : राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई, Cricket Hindi News - Hindustan
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बेंगलुरु भगदड़ मामला : राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

पहली बार आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी के जश्न में भगदड़ मामले में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे और 56 अन्य घायल हुए थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 6 June 2025 05:14 PM
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बेंगलुरु भगदड़ मामला : राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ मामले में राज्य क्रिकेट संघ को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि वे क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।

राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था। पहली बार आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की टीम ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया था। उसी दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 56 अन्य घायल हुए थे।

पुलिस ने इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और KSCA (कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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कन्नड़ में दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है कि बिना पर्याप्त इंतजाम किए प्रोग्राम किया गया। स्टेडियम में प्रशंसकों के शांति से प्रवेश के लिए जरूरी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। एफआईआर में आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए और केएससीए के पदाधिकारियों का नाम लिखा गया है।

हाई कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर रद्द करने पर तो कोई फैसला नहीं किया है लेकिन क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत जरूर दी है।

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