संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम कोर्ट के फैसले पर लगी रोक,वक्फ बोर्ड के लिए राहत
गौरतलब है कि शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद को पूरी तरह अवैध निर्माण घोषित किया और उसे गिराने का आदेश दिया था।

शिमला की संजौली मस्जिद मामले में सोमवार को शिमला की जिला अदालत में अहम सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड बनाम एमसी शिमला के इस विवाद में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निचली अदालत (नगर निगम शिमला आयुक्त कोर्ट) के फैसले पर अंतरिम रोक (स्टे) लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई 2025 की तिथि तय की है। अदालत के इस निर्णय को वक्फ बोर्ड के लिए राहत माना जा रहा है जिसने नगर निगम आयुक्त की अदालत द्वारा मस्जिद को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद को पूरी तरह अवैध निर्माण घोषित किया और उसे गिराने का आदेश दिया था। इससे पहले नगर निगम अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया था। लेकिन मस्जिद कमेटी समय रहते इस आदेश पर अमल नहीं कर सकी। इसके बाद 3 मई 2025 को हुई सुनवाई में अदालत ने बची हुई दो मंजिलों को भी अवैध ठहराते हुए उन्हें भी गिराने का आदेश जारी किया।
सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा था कि मस्जिद का अस्तित्व 1947 से पहले का है और वर्तमान में जो निर्माण हुआ है वह मूल संरचना का पुनर्निर्माण है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया था कि यदि मस्जिद पहले से मौजूद थी तो नए निर्माण के लिए नगर निगम से अनुमति क्यों नहीं ली गई। बता दें कि संजौली मस्जिद का मामला उस समय सुर्खियों में आया जब 29 अगस्त 2024 को मल्याणा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद 1 सितंबर को संजौली मस्जिद के बाहर तनाव की स्थिति पैदा हो गई और मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे।
11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर मस्जिद की ओर कूच किया था जिस पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मी घायल हुए थे।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।