जेल में तड़प रहे इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत, बेटों ने दुर्दशा पर पहली बार तोड़ी थी चुप्पी
जेल में तरह-तरह की अमानवीय यातनाएं झेल रहे इमरान खान के मामले में पाक की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया और पूर्व पीएम को दो बड़ी राहत दी। एक दिन पहले इमरान के दोनों बेटों ने पिता की दुर्दशा पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी।

लगभग दो साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज भी अमानवीय यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। अदियाला जेल में उनके साथ किया जा रहा व्यवहार न सिर्फ बर्बर है, बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े करता है। पहली बार उनके बेटों सुलेमान और कासिम खान ने दुनिया के सामने अपने पिता की दर्दभरी दास्तान बयां करते हुए ये बातें कहीं थी। उन्होंने शहबाज़ शरीफ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न उनके पिता को किसी से मिलने दिया जाता है और न ही उन्हें फोन पर बात करने का मौका मिलता है। बेटों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगाई थी कि इमरान खान की हालत पर ध्यान दिया जाए। इस बीच, इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए जेल प्रशासन को फटकार लगाई है।
इमरान मामले में जेल प्रशासन को फटकार
इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने मंगलवार को आदेश दिया कि इमरान खान को उनके दोनों बेटों से विदेश में फोन पर बात करने की इजाजत दी जाए और साथ ही उन्हें अपने निजी डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच करवाने की सुविधा भी मिले। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये आदेश इंसानी हक और कानून के मुताबिक दिए गए हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है कि पिछले महीने इमरान खान की ओर से अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं — एक बेटों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति के लिए और दूसरी निजी डॉक्टर से स्वास्थ्य जांच की मांग को लेकर। विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजमंद ने दोनों याचिकाओं को मंजूरी देते हुए जेल प्रशासन से जवाब मांगा था कि आखिर क्यों अब तक इन आवश्यक सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया।
इसके जवाब में जेल अधीक्षक ने सोमवार को अदालत में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें जनवरी और फरवरी में पारित अदालती आदेशों को "जेल नियमों और संविधान की भावना के विपरीत" बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई। उनका दावा था कि इन विशेष सुविधाओं को देना अन्य कैदियों के साथ भेदभाव होगा। लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए साफ कहा कि 10 और 28 जनवरी तथा 3 फरवरी को दिए गए फैसले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर पारित किए गए थे, और उन्हें रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने जेल अधीक्षक को इन आदेशों का "पूर्णत: पालन" करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी।
बेटों का आरोप- पिता इमरान जेल में तड़प रहे
इस फैसले से एक दिन पहले ही इमरान खान के दोनों बेटे 28 वर्षीय सुलेमान खान और 26 वर्षीय कासिम खान एक दुर्लभ सार्वजनिक अपील में सामने आए थे। उन्होंने बताया कि वे कई-कई महीनों तक अपने पिता से बात नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उन पर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार मामले में दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा वे 9 मई 2023 को हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में आतंकवाद-रोधी कानून के तहत भी कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
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