झारखंड की सभी नदियों से बालू खनन पर रोक, इस तारीख तक स्टॉक माल की होगी बिक्री
इस दौरान स्टॉक से बालू की बिक्री की जाएगी। वर्तमान में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) के पास 50 लाख क्यूबिक फीट बालू स्टॉक है। यही से आम लोगों को बालू की आपूर्ति की जाएगी।

झारखंड में सोमवार शाम छह बजे से सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर रोक लग जाएगी। यह रोक आगामी 15 अक्तूबर तक रहेगी। यानी इस दौरान राज्य के किसी भी नदी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकेगी। इस दौरान स्टॉक से बालू की बिक्री की जाएगी। वर्तमान में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) के पास 50 लाख क्यूबिक फीट बालू स्टॉक है। यही से आम लोगों को बालू की आपूर्ति की जाएगी।
बता दें कि एनजीटी के पारित आदेश के तहत हर साल 10 जून से 15 अक्तूबर तक झारखंड में सभी नदी घाटों से बालू के उठाव पर पाबंदी लगा दी जाती है। यह प्रतिबंध मानसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है।
68 घाटों को मिला है ईसी, चालू हालत में सिर्फ 32: जेएसएमडीसी के मुताबिक राज्य में श्रेणी-2 के 444 बालू घाट चिन्हित हैं। इनमें से अब तक 68 घाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) मिली हुई है। हालांकि राज्य में करीब 32 घाट ही अभी संचालित हैं। इनमें 28 सरकारी और चार घाट निजी स्तर पर संचालित हैं।
सभी सरकारी घाटों का वर्तमान में संचालन जेएसएमडीसी द्वारा किया जाता है। हालांकि बीते दिनों मंत्रिपरिषद में लिए एक फैसले के तहत श्रेणी-2 अंतर्गत 444 बालू घाटों का टेंडर अब जिला स्तर पर किया जाएगा। टेंडर के बाद जिन्हें घाटों के संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हीं के द्वारा बालू की बिक्री की जाएगी। इससे संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग के झारखंड सैंड माइनिंग रुल्स-2025 को मंजूरी दी गई है।