यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को ले रेलवे ने किया गाइडलाइन जारी
चक्रधरपुर रेल मंडल ने यात्री सुरक्षा और स्वच्छता के लिए गाइडलाइन जारी की है। यात्री रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में धूम्रपान न करने, सफाई बनाए रखने और ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने की सलाह दी गई है। उल्लंघन...

चक्रधरपुर । चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर एक यात्री गाइडलाइन जारी किया है। रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता को बरकार रखने का यात्रियों से आग्रह किया गया है। रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान न करने की सलाह दी गई है। धूम्रपान से ट्रेनों और स्टेशन परिसर में आग लगने जैसी घटना उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा धूम्रपान से यात्रियों में स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। ट्रेन के भीतर या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत केस दर्ज किया जाएगा अथवा कम से कम 200 रुपया का आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है।
ट्रेन के बोगियों में, प्लेटफॉर्न या रेलवे स्टेशन परिसर में गन्दगी न फैलाने का आग्रह किया गया है। गंदगी से स्टेशन में यात्रियों को परेशानी होती है और इससे यात्रियों को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका उल्लंघन किए जाने या गंदगी करते पकड़े जाने पर 500 रुपया का आर्थिक दंड की सजा हो सकता है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों को न ले जाने का आग्रह किया गया है। ट्रेनों में यात्रा करते समय डीजल, पेट्रोल, किरोसन, एलपीजी गैस सिलेंडर इत्यादि ले जाते हुए पकड़े जाने पर रेलवे अधिनियम के तहत दंड का भागी बन सकते है। रेलवे ने लोगों से आग्रह किया हैं कि को ट्रेन की सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है। इस लिए रेलवे को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए यात्री अपनी सहभागिता निभाए। रेलवे में स्वच्छता कायम कर यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने का निवेदन किया गया है।
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