बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह निषेध पर कार्यशाला का आयोजन
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह निषेध पर कार्यशाला का आयोजनबाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह निषेध पर कार्यशाला का आयो

चतरा, प्रतिनिधि। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जो बच्चों के जीवन को प्रभावित कर उनके भविष्य को अंधकारमय बना देता है। इस सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन के लिए चतरा जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 29 मई को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल चतरा में जिला बाल संरक्षण इकाई, चतरा के तत्वावधान में जिले के सभी बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत पदाधिकारियों की भूमिका, अधिकार एवं जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती ममता कुमारी, एसी अरविंद कुमार, एसडीओ सिमरिया सन्नी राज, एसडीओ चतरा मो. ज़हूर आलम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रीना साहू, एवं प्रशिक्षक अभय अवस्थी शामिल थे।
कार्यशाला में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही पदाधिकारियों की भूमिका और कर्तव्यों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्रश्न-उत्तर सत्र में प्रशिक्षक द्वारा दिए गए। पदाधिकारी हुए सम्मानित: बाल विवाह की रोकथाम में सक्रिय योगदान देने वाले पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरिया एवं हंटरगंज, अंचलाधिकारी सिमरिया एवं लावालोंग एवं पंचायत सचिव जबड़ा पंचायत शामिल हैं। इन अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशंसनीय भूमिका निभाई है।
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