Court Orders Closure of Testimony in Neeraj Murder Case Key Defendants Seek Transfer नीरज हत्याकांड में बचाव की गवाही बंद, बहस के बाद आएगा फैसला, Dhanbad Hindi News - Hindustan
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नीरज हत्याकांड में बचाव की गवाही बंद, बहस के बाद आएगा फैसला

धनबाद में नीरज हत्याकांड में कोर्ट ने बचाव पक्ष की गवाही को बंद करने का आदेश दिया। आरोपी विनोद सिंह और अन्य ने केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले में बहस के बाद फैसला सुनाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादFri, 13 June 2025 04:26 AM
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नीरज हत्याकांड में बचाव की गवाही बंद, बहस के बाद आएगा फैसला

धनबाद, प्रतिनिधि नीरज हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से चलाई जा रही गवाही व साक्ष्य को बंद करने का आदेश दिया। अब मामले में बहस के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी के कोर्ट ने बहस के लिए तिथि निर्धारित की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि आरोपी विनोद सिंह, धनजी सिंह, संजय सिंह और डबलू मिश्रा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन देकर केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। आरोपियों ने आवेदन दायर कर मामले के गवाह अमर सिंह की आवाज की जांच एफएसएल से कराने, अनुसंधानक को गवाही के लिए फिर से बुलाने तथा समस्तीपुर के बैंक मैनेजर को गवाही के लिए बुलाने की तीन अलग-अलग याचिका दायर की थी।

विनोद सिंह की याचिका सत्र न्यायालय से खारिज हो गई थी। बाद में छह मई 2025 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए पेन ड्राइव चलाने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेशन कोर्ट में नियमित सुनवाई हो रही है। 21 मार्च 2017 को सरायढेला स्टीलगेट के पास शूटरों ने नीरज सिंह की फार्च्यूनर गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इस घटना में नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घल्टू महतो की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मामले में 11 अप्रैल 2017 से झरिया के पूर्व विधायक व नीरज सिंह के चचेरे भाई संजीव सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।

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