Delhi High Court Grants Anticipatory Bail to Anup Maji in Coal Mining Money Laundering Case कोयले के अवैध खनन व तस्करी के आरोपी अनुप मांजी को बेल, Dhanbad Hindi News - Hindustan
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कोयले के अवैध खनन व तस्करी के आरोपी अनुप मांजी को बेल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन के आरोपी अनूप माजी को अग्रिम जमानत दी है। उन पर 2700 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप है। माजी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 47 वर्षीय व्यवसायी हैं और उन्हें पासपोर्ट जमा...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSat, 14 June 2025 06:05 AM
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कोयले के अवैध खनन व तस्करी के आरोपी अनुप मांजी को बेल

नई दिल्ली//धनबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल कोयला के खनन मामले से जुड़े एक मामले में धनशोधन के आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला को अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनूप माजी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के 47 वर्षीय व्यवसायी हैं, जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि मजबूत है। इस मामले में 2700 करोड़ रुपये के धनशोधन का आरोप है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने गिरफ्तारी की स्थिति में 10 लाख रुपये का जमानत मुचलकर भरने की शर्त के साथ अनूप माजी को अग्रिम जमानत दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन, अधिवक्ता सिद्धार्थ एस यादव व शादमान अहमद सिद्दीकी अनूप माजी की तरफ से पेश हुए। सत्र अदालत ने 22 मई, 2025 को माजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित धनशोधन की जांच के लिए वर्ष 2020 में मामला दर्ज किया था। आरोप है कि अनूप माजी उर्फ लाला ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के लीजहोल्ड क्षेत्रों से कोयले के अवैध खनन व चोरी में शामिल एक संगठित सिंडिकेट चला रहा था। आरोप है कि वह उस गिरोह का सरगना था जो सरकारी कर्मचारियों की मदद से अवैध खनन कर रहा था। इन आरोपों पर पूर्ववर्ती अपराधों की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आरोपी को अग्रिम जमानत पाने का हकदार माना है। कोयले के अवैध खनन और तस्करी के कई गंभीर आरोप अनुप मांजी पर है। कई एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। सीबीआई तक की छापेमारी हुई थी। अनुप मांजी के कई समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया था।

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