Gangster Act Wahid Alias Akash Sentenced to 4 Years in Prison गैंगस्टर एक्ट के दोषी वाहिद को चार वर्ष कैद, Agra Hindi News - Hindustan
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी वाहिद को चार वर्ष कैद

Agra News - गैंगस्टर एक्ट के मामले में वाहिद उर्फ आकाश को अदालत ने दोषी पाया और चार वर्ष की कारावास तथा 5000 रुपये जुर्माना लगाया। अभियोजन ने मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 14 June 2025 07:56 PM
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गैंगस्टर एक्ट के दोषी वाहिद को चार वर्ष कैद

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी वाहिद उर्फ आकाश निवासी कस्बा सादाबाद जिला हाथरस को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी अरुण कुमार बालियान तत्कालीन थानाध्यक्ष एत्मादपुर द्वारा 29 जनवरी 2022 को थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर सामूहिक रूप से भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चोरी, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराध कर समाज विरोधी क्रिया कलाप किए जा रहे हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी वाहिद गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमों में पूर्व से ही जेल में निरुद्ध था। विवेचक ने साक्ष्य जुटा आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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