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अयोग्य लोग एक महीने में सरेंडर कर दें राशन कार्ड, वरना कार्रवाई को रहें तैयार; कभी भी हो सकती है जांच

रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य राशनकार्ड धारकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गयी है। आयोग्य होकर राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेते पकड़े जाएंगे तो ऐक्शन लिया जाएगा।

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, रांचीTue, 25 Feb 2025 08:28 AM
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अयोग्य लोग एक महीने में सरेंडर कर दें राशन कार्ड, वरना कार्रवाई को रहें तैयार; कभी भी हो सकती है जांच

रांची जिला आपूर्ति कार्यालय ने अयोग्य राशनकार्ड धारकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गयी है। आयोग्य होकर राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेते पकड़े जाएंगे तो राशन के उठाव की कीमत के साथ ब्याज भी सरकार वसूलेगी। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए धावा दल (जांच टीम) का गठन कर दिया गया है।

इस टीम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के अलावा जिला आपूर्ति कार्यालय रांची के सभी कर्मचारी को शामिल किया गया है। अयोग्य लोगों को एक महीने के अंदर अपना कार्ड खुद सरेंडर कर देना होगा। ऐसे लोगों को एक माह के अंदर अपना कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है।

ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अप्रैल माह से जिला आपूर्ति की जांच टीम रेस हो जाएगी। कभी भी जांच के लिए घर पर पहुंच जाएगी। जैसे ही यह स्पष्ट होगा कि कार्ड का लाभ लेने वाला आयोग्य परिवार है तो कार्ड के मुखिया को नोटिस जारी होगी। उठाए गए अनाज की कीमत ब्याज के साथ रांची ट्रेजरी में जमा करने कहा जाएगा। तय समय पर राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर किया जाएगा।

12 प्रतिशत ब्याज के साथ होगी वसूली

आपात्र रहने के बावजूद कार्ड बनाकर लाभ उठाने वाले संपन्न लोगों की जानकारी विशेष रूप से ली जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के यहां सभी पहले जांच टीम पहुंचेगी। जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार आयोग्य लाभुकों के पकड़े जाने पर कार्ड बनाने के बाद जब से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ का उठाव किया होगा उसकी पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। 12 प्रतिशत ब्याज भी प्रत्येक किलो की दर से देनी होगी।