जल श्रोत के 200 मीटर के परिधि पर खनन कार्य पर लगेगी रोक: डीसी
पाकुड़ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें जलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोतों के स्थायित्व के लिए नदियों के 200 मीटर परिधि में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।...

पाकुड़। प्रतिनिधि उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोतों को स्थायित्व अनुकूल बनाये रखने के लिए नदी के 200 मीटर के परिधि में समस्त प्रकार के खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। सतही जल आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोतों को स्थायित्वों तथा पर्यावरण अनुकूल बनाये रखने के लिए नदियों के 200 मीटर के परिधि में बालू एवं समस्त प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करने का दिये गये निदेश के आलोक में उपायुक्त द्वारा पूछे जाने पर जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि कार्यपालक अभिंयता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पाकुड़ के द्वारा जिले के सभी नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं एवं जल श्रोतों की विवरणी उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त नदी से जलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोत के 200 मीटर के परिधि पर खनन कार्य पर रोक लगायी जायेगी तथा इस आशय का साईन बोर्ड लगया जायेगा।
200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का खनन की गतिविधि हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी तथा खनन बन्द रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि सतही जल आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोत्रों को स्थायित्व तथा पर्यावरण अनुकूल बनाये रखने के लिये नदियों के 200 मीटर की परिधि में बालू एवं समस्त प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कार्यपालक अभिंयता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ को निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र इंटेक वेल की सूची जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। जिला खनन पदाधिकारी श्रेणी-2 के सभी बालूघाटों में बने इंटेक वेल पर खनन गतिविधि पर रोक लगाने हेतु साईनबोर्ड 10 दिनों के अन्दर लगाना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि उच्च स्तरीय पुल से 500 मीटर एवं नीचे से 200 मीटर की दूरी तक, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाईन से 100 मीटर पर बालू उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु साईनबोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। बालू के उत्खनन हेतु निलामी की प्रक्रिया कराने हेतु नियमावली का प्रतिपादन विभाग द्वारा किया जा चूका है। जिसका अद्ययन कर निलामी कराने की प्रक्रिया आगामी दिनों में की जायेगी। 10 जून से 15 अक्टुबर तक मॉनसून सत्र में एनजीटी के गाईडलाइन का अनुपालन कराते हुए नदी तल से बालू का उठाव एवं परिवहन बंद रहेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।