जमीन फर्जीवाड़े मामले में सुलह के आधार पर पांच आरोपी पर बरी
रांची की अदालत ने जमीन फर्जीवाड़े में शामिल पांच आरोपियों को सुलह के आधार पर बरी कर दिया है। आरोप है कि इन्होंने 2012 में 15 लाख रुपये ठगी की थी। मामले में 12 साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत...
Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 14 June 2025 08:18 PM

रांची। न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने जमीन फर्जीवाड़े में मोटी रकम एंठने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी असरम जफर, नौशाद, इनामुल हक, सुहैल खान और मजीद अंसारी को सुलह के आधार पर बरी कर दिया है। सभी आरोपी पिठोरिया थाना क्षेत्र निवासी हैं। अशब नौमानी ने ठगी के 12 साल बाद 20 अप्रैल 2024 को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपियों ने नवंबर 2012 में जमीन के नाम पर 15 लाख रु एंठा था। इतना ही नहीं फर्जी जमीन की रजिस्ट्री भी कराई थी। केस दर्ज होने के बाद अदालत में मामला लंबित रहते सूचक और आरोपियों के बीच सुलह हो गया।
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