जेपीएससी प्रथम और द्वितीय मामले की याचिका हाईकोर्ट ने निष्पादित की
रांची में, उच्च न्यायालय ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच में धीमी प्रगति के लिए दायर जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। याचिका दायरकर्ता बुद्धदेव उरांव ने बताया कि सीबीआई ने आरोप पत्र...

रांची, विशेष संवाददाता। प्रथम एवं द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सीबीआई जांच में धीमी प्रगति के लिए दायर जनहित याचिका हाईकोर्ट ने बुधवार को निष्पादित कर दिया। बुद्धदेव उरांव ने यह जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। प्रार्थी की ओर से भी कोर्ट को बताया गया कि याचिका में जो आग्रह किया गया था, वह पूरा हो गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। बता दें कि सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह समेत 37 लोगों को आरोपी बनाया है।
इनके अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी झा, अलका कुमारी, सनातन मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेम्स सुरीन, जीतेंद्र मुंडा, पूनम कच्छप, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनंत कुमार, पामेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण एवं विजय वर्मा को आरोपी बनाया है।
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