पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को दो साल बाद भी वेतन का लाभ नहीं मिला
झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को दो वर्ष बाद भी वेतन का लाभ नहीं मिला है। 2022 में नियुक्त अभियंताओं को सेवा विनियमन के तहत वित्तीय लाभ नहीं दिया गया है, जबकि अन्य विभागों के...

रांची, प्रमुख संवाददाता। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं को दो वर्ष बाद भी वेतन का लाभ नहीं मिल सका है। विभाग में वर्ष 2022 में नियुक्त सहायक अभियंताओं को सेवा विनियमन एवं पदस्थापना की तीन से छह माह की प्रतीक्षा अवधि का वित्तीय लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि, नियुक्ति अधिसूचना में झारखंउ सेवा संहिता नियम व वित्तीय नियमावली के तहत पदभार ग्रहण की तारीख से वेतन व भत्ता देय बताया गया है। झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव राहुल कुमार ने बताया कि जल संसाधन विभाग में समान शर्तों पर विभागीय अधिसूचना द्वारा नियुक्त सहायक अभियंताओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1337 के तहत सेवा अवधि मानते हुए भुगतान किया गया।
वहीं, पथ निर्माण विभाग इससे वंचित है। इस विसंगति के विरुद्ध सहायक अभियंताओं ने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया है, लेकिन विभाग द्वारा उत्तर में काम नहीं तो वेतन नहीं का हवाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि कि वित्तीय नियम के अनुसार, पदस्थापन अवधि अधिकतम 30 दिन मानी जाती है, लेकिन विभाग में अभियंताओं को छह माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।
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