वाहन पड़ाव स्थल से बाहर पार्किंग की वसूली और अतिरिक्त चार्ज लिया तो रद्द होगा लाइसेंस
रांची नगर निगम ने 31 वाहन पड़ाव स्थलों पर सूचना पट्ट लगाने का निर्देश दिया है। सूचना पट्ट पर नाम, शुल्क और संवेदक का विवरण अंकित करना अनिवार्य है। अनधिकृत शुल्क वसूली करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।...

रांची, वरीय संवाददाता। रांची नगर निगम क्षेत्र में बंदोबस्त 31 वाहन पड़ाव स्थलों पर दो दिन के अंदर सूचना पट्ट लगाने का निर्देश बंदोबस्त हासिल करने वाले ठेकेदार एवं एजेंसी को दी गई है। पड़ाव स्थल पर लगाए जाने वाले सूचना पट्ट पर वाहन पड़ाव स्थल का नाम, दो और चार पहिया वाहन के लिए तय शुल्क, पड़ाव क्षेत्र की सीमा के साथ संवेदक के नाम एवं मोबाइल फोन नबंर अंकित करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को निगम की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें निगम की ओर से तय क्षेत्र में ही वाहन पड़ाव शुल्क लेना मान्य होगा।
सीमा के बाहर या फिर आसपास की सड़क, चौक-चौराहा के समीप खड़ा किए गए वाहन के चालक से शुल्क की वसूली अनाधिकृत होगा। शुल्क लेने वालों के पास पहचान पत्र जरूरी निगम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बंदोबस्त सभी वाहन पड़ाव पर शुल्क की वसूली करने वाले कर्मी के पास पूरा ब्यौरा के साथ पहचान पत्र जरूरी है। ऐसे कर्मचारी अगर पड़ाव के मद में प्राप्त शुल्क के एवज में पार्किंग परचा वाहन चालकों को देंगे, जिसमें उस दिन की तारीख, शुल्क व समय अंकित रहेगा। कहा गया कि अतिरिक्त राशि लेने वाले कर्मी से संबंधित पड़ाव स्थल की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी एवं जरूरी होने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। परेशानी होने पर टॉल फ्री नंबर पर दें सूचना निगम की ओर से शहरवासियों से विभिन्न इलाकों में स्थित पड़ाव स्थल पर व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी, मनमाना शुल्क लेने या फिर दुर्व्यवहार होता है तो टॉल फ्री नंबर 18005701235 या मोबाइल फोन नंबर 9431104429 पर तत्काल सूचना देने का आग्रह किया गया है। बताया गया है कि नियम विरूद्ध किसी तरह की गतिविधि की शिकायत निगम कार्यालय में भी दर्ज होगी और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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