sc close case filed by jharkhand government against hc order on power cut त्योहारों पर बिजली कटौती पर रोक वाले HC के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार का मामला बंद, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़sc close case filed by jharkhand government against hc order on power cut

त्योहारों पर बिजली कटौती पर रोक वाले HC के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार का मामला बंद

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल मामले को बंद कर दिया, जिसमें रामनवमी जुलूस जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान राज्य की विद्युत वितरण कंपनी के बिजली आपूर्ति में कटौती करने पर रोक लगा दी गई थी।

Sneha Baluni नई दिल्ली। पीटीआईTue, 8 April 2025 02:08 PM
share Share
Follow Us on
त्योहारों पर बिजली कटौती पर रोक वाले HC के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार का मामला बंद

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल मामले को बंद कर दिया, जिसमें रामनवमी जुलूस जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान राज्य की विद्युत वितरण कंपनी के बिजली आपूर्ति में कटौती करने पर रोक लगा दी गई थी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि राज्य के अधिकारियों ने उसके निर्देशों का पालन किया है कि इस साल रामनवमी के दौरान न्यूनतम अवधि के लिए बिजली कटौती की जाए।

सिब्बल ने यह भी कहा कि अस्पतालों को बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं होने देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन किया गया है। अदालत ने सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि अनुपालन हलफनामा भी दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने 3 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) और अन्य अधिकारियों को राज्य में धार्मिक अवसरों पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने से रोका था।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को राज्य सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई की और उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए राहत प्रदान की। उसने जेबीवीएनएल को बिजली के करंट से बचने के लिए रामनवमी जुलूस के मार्गों पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दी। उसने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया कि बिजली के झटके और उसके बाद होने वाली भगदड़ से बचने के लिए ऐसे जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की प्रथा दो दशकों से अधिक समय से जारी है।

अदालत ने कहा कि अप्रैल 2000 में एक धार्मिक जुलूस के दौरान 28 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी। पीठ ने राज्य सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम अवधि तक सीमित रखने और इसे केवल जुलूस के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा था। रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई गई। गत एक अप्रैल को सरहुल उत्सव के दौरान रांची में बिजली कटौती की शिकायतों का स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया।