Pakistan Spy Jyoti Malhotra Bail Petition Rejected Will have to remain in Jail जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज; जेल में ही रहना होगा, India News in Hindi - Hindustan
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जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज; जेल में ही रहना होगा

सुनवाई के दौरान ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कोर्ट के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ज्योति पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उन पर लगे कानूनी प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 11 June 2025 10:49 PM
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जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज; जेल में ही रहना होगा

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अभी कोई राहत नहीं मिली है। हिसार कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हिसार के न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन शाम चार बजे ज्योति की याचिका खारिज कर दी। वह करीब एक माह से जेल में बंद है और अब जमानत याचिका दाखिल की थी। इसके खारिज होने के कारण अभी ज्योति मल्होत्रा को जेल में ही रहना होगा। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 16 मई को गिरफ्तार किया था।

वकील की दलीलें नहीं आई काम

सुनवाई के दौरान ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कोर्ट के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ज्योति पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और उन पर लगे कानूनी प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि कोर्ट फाइल में अब तक जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें पुलिस की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि ज्योति मल्होत्रा पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। वर्ष 2023 में जब ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, तब देश में भारतीय दंड संहिता लागू थी, जबकि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 लगाई गई है।

इस धारा के तहत दर्ज मामला दरअसल आईपीसी की धारा 124-ए से संबंधित है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है, ऐसे में राजद्रोह का केस बनता ही नहीं। हिसार पुलिस अधीक्षक ने प्रेस नोट में स्पष्ट किया था कि ज्योति के पास सैन्य, रणनीतिक या संवेदनशील जानकारी होने का कोई सबूत नहीं मिला है तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धाराएं 3 और 5 क्यों लगाई गई हैं?

मामला संवेदनशील, जांच जारी है, जमानत न दें: सरकारी वकील

वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि मामला संवेदनशील है और अभी जांच जारी है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस ने भी जमानत का विरोध किया और कहा कि ज्योति साल 2025 तक पाकिस्तान के पीओआई के संपर्क में थी। इस कारण उस पर बीएनएस की धारा-152 के तहत केस बनता है। कोर्ट ने पुलिस के जवाब और जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा हिसार के राजगढ़ रोड पर स्थित जेल में बंद है। कल ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ज्योति से मिलने के लिए जेल भी पहुंचे थे।

रिपोर्ट: मोनी देवी

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