दरोगा अख्तर खान हत्याकांड में गैंगस्टर 'तोता' को साढ़े 8 साल की सजा, नोएडा कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका
उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने गैंगस्टर ऐक्ट में दोषी बदमाश को साढ़े 8 साल कैद की सजा सुनाई है। यह बदमाश ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुए दरोगा अख्तर हत्याकांड में शामिल था। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश की गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत ने गैंगस्टर ऐक्ट में दोषी बदमाश को साढ़े 8 साल कैद की सजा सुनाई है। यह बदमाश ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुए दरोगा अख्तर हत्याकांड में शामिल था। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
वकील बबलू चंदेला ने बताया कि दादरी में वर्ष 2016 में हुए दरोगा अख्तर खान हत्याकांड में गैंगस्टर गुलफाम उर्फ तोता का नाम सामने आया था। वह दादरी के नई आबादी क्षेत्र का रहने वाला था और उसे सिकंदराबाद में पकड़ा गया था।
पुलिस ने बदमाश के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने गैंगस्टर ऐक्ट के मुकदमे में बदमाश गुलफाम उर्फ तोता को 8 साल छह माह 11 दिन की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या है मामला
वर्ष 2016 में दादरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर जावेद अपने घर में छिपा हुआ है। उसके पास भारी मात्रा में असलाह है। इस सूचना पर दादरी थाने की पुलिस टीम ने तड़के करीब 4:00 बजे कस्बे के नई आबादी मोहल्ले में बदमाश के घर दबिश दी, लेकिन जावेद वहां मौजूद नहीं था। उसने दूसरी जगह पनाह ले रखी थी। कुख्यात बदमाश जावेद अपने साथी फुरकान के घर पर सो रहा था, लेकिन जावेद के घर की महिलाओं ने उसे फोन पर पुलिस की दबिश के बारे में जानकारी दे दी।
पुलिस की टीम फुरकान के घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच गोली लगने से दरोगा अख्तर खान शहीद हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जावेद, फुरकान, औरंगजेब, गुलफाम उर्फ तोता, चांद और इरशाद उर्फ कालिया के खिलाफ केस दर्ज किया था।