Delhi bar council demands immediate release of Instagram influencer Sharmishta Panoli अत्याचारी है कोलकाता पुलिस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को तुरंत रिहा करे : DBC, Ncr Hindi News - Hindustan
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अत्याचारी है कोलकाता पुलिस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को तुरंत रिहा करे : DBC

दिल्ली बार काउंसिल (डीबीसी) ने सोमवार को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित उनकी कथित टिप्पणी के लिए कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीMon, 2 June 2025 04:07 PM
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अत्याचारी है कोलकाता पुलिस, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को तुरंत रिहा करे : DBC

दिल्ली बार काउंसिल (डीबीसी) ने सोमवार को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की तत्काल रिहाई की मांग की है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित उनकी कथित टिप्पणी के लिए कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता की रहने वाली और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली इस इन्फ्लुएंसर को 30 मई की देर रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश खत्री द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली बार काउंसिल 22 साल की कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। जब कुछ लोगों को यह वीडियो आहत करने वाला लगा तो शर्मिष्ठा ने तुरंत इसे हटा दिया और माफी भी मांगी।

उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली बार काउंसिल की ओर से न्याय के पैमाने को बनाए रखने के लिए शर्मिष्ठा पनोली की तत्काल रिहाई की मांग करता हूं।" खत्री ने पनोली को गिरफ्तार करने में कोलकाता पुलिसद्वारा जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। साथ ही कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को अत्याचारी बताने के अलावा राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

इससे पहले 1 जून को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी इसी तरह का बयान जारी कर पनोली की तत्काल रिहाई की मांग की थी।

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य करने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।