पानी के बिल में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी की तैयारी
गुरुग्राम नगर निगम ने बिना मीटर वाले घरों से पानी की दरें 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। मीटर लगे घरों के लिए दरें 20 फीसदी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। यह निर्णय निगम द्वारा जीएमडीए को...

गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम गुरुग्राम ने बिना मीटर वाले घरों से 50 फीसदी तक पानी की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा जिन घरों में पानी के मीटर लगे हुए हैं उन घरों के लिए निगम ने 20 फीसदी दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करके सरकार को अनुमति के लिए भेज दिया है। नगर निगम की तरफ से शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में पानी और सीवर शुल्क में संशोधन करने की मंजूरी मांगी गई है। यह प्रस्ताव नगर निगम द्वारा जीएमडीए को थोक जल आपूर्ति के लिए हर माह किए जाने वाले दस करोड़ रुपये के भुगतान और निगम द्वारा हर माह वसूल किए जाने वाले चार करोड़ रुपये पानी के बिलों के बीच आए अंतर के बाद निगम ने यह निर्णय लिया है।
बिना मीटर वालों से अभी तक निगम की तरफ पांच रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से वसूल किया जाता था, लेकिन निगम के नए प्रस्ताव में इसे बढ़ाकर दस रुपये प्रतिकिलो लीटर किया जाएगा। वर्तमान में दो अलग-अलग नियमों का निगम कर रहा पालन: वर्तमान समय में निगम की तरफ से पानी के बिलों की वसूली के लिए दो अलग-अलग नियमों का पालन कर रहा है। जिसमें एक जो एचएसवीपी बिल्डर क्षेत्र जो निगम में शामिल हुए हैं और दूसरा पुराने गुड़गांव और गांवों के लिए के नियम का पालन कर रहा है। एचएसवीपी क्षेत्रों में कुछ निजी डेवलपर्स ने निजी कॉलोनियां स्थापित की हैं। जीएमडीए इनसे सरकारी नीति के अनुसार इन कॉलोनियों को 10 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से थोक पानी की आपूर्ति करता है। इसके बाद, 2019 में पालम विहार, सनसिटी, सुशांत लोक-1, साउथ सिटी-1 और साउथ सिटी-2 नामक पांच कॉलोनियों को नगर निगम में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में नगर निगम 12 जनवरी, 2018 की अधिसूचना के आधार पर एचएसवीपी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवर सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करता है। आवासीय कॉलोनियों के लिए प्रारंभिक 10 किलोलीटर उपयोग के लिए जल शुल्क 2.5 रुपये प्रति किलोलीटर है, इसके बाद 10 किलोलीटर के लिए 5 रुपये प्रति किलोलीटर है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 3 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और सीवरेज सेवाओं के लिए 2 रुपये प्रति किलो लीटर ही वसूल करता है। 80 लाख किलोलीटर पीने के पानी की होती है आपूर्ति नगर निगम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय विभाग को सौंपी गई जानकारी के अनुसार निगम को 148 थोक कनेक्शनों के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से लगभग 80 लाख किलोलीटर पीने का पानी मासिक रूप से मिलता है। जिसे पुराने शहर, गांवों, एचएसवीपी सेक्टरों और निजी बिल्डर क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। इनसे निगम को हर माह चार करोड़ रुपये मुश्किल से बिलों की वसूली हो पाती है, लेकिन निगम हर माह जीएमडीए को दस करोड़ रुपये के पानी के बिलों का भुगतान करता है। पानी-सीवर बिलों की नई दरों का प्रस्ताव तैयार करके सरकार को अनुमति के लिए भेज दिया है। सरकार से अनुमति मिलते ही इस नई दर को लागू किया जाएगा। - संजीव कुमार, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम।
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