मकोका मामलाः पूर्व विधायक बाल्यान की अदालत ने दूसरी बार खारिज की जमानत याचिका
राउज एवेन्यू अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) से जुड़ा है। अदालत ने आरोप तय करने की...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को झटका लगा है। अदालत ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) से जुड़ा हुआ है। यह उनकी दूसरी जमानत याचिका थी। बाल्यान को सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कि राहत देने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने तीन जून से आरोप तय करने की बहस प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया है।
साथ ही सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। अदालत ने पुलिस को आरोपी विकास गहलोत की जांच भी जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। ----------- मई की शुरुआत में दायर किया था आरोपपत्र बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मई की शुरुआत में साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान समेत चारों आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराओं के तहत पूरक आरोपपत्र दायर किया था। सभी आरोपियों को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष की दलीलों को पूर्व में अदालत खारिज कर चुकी है। जमानत मांगने के लिए कोई नया आधार नहीं है।
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