अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले दोषी को उम्रकैद
एक अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में ज्ञानशेखरन को 30 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज एम. राजलक्ष्मी ने 11 आरोपों को साबित करने के बाद यह फैसला दिया। इस मामले ने तमिलनाडु में...

यहां की एक अदालत ने सोमवार को अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को बिना किसी छूट के 30 साल तक उम्रकैद दी है। महिला अदालत की जज एम. राजलक्ष्मी ने 28 मई को ज्ञानशेखरन को मामले में दोषी ठहराया था। जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ साबित किए गए प्रत्येक 11 आरोपों के संबंध में सजा सुनाई। जज ने कहा कि सजाएं एकसाथ चलेंगी। ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराते हुए अदालत ने माना कि दिसंबर 2024 में तमिलनाडु को झकझोर देने वाले इस यौन उत्पीड़न मामले को अभियोजन पक्ष ने साबित किया और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।
सरकारी वकील ने संवाददाताओं को बताया कि अभियोजन पक्ष ने ज्ञानशेखरन के खिलाफ 11 आरोप दाखिल किए और दस्तावेजी एवं फोरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग करके सभी आरोपों को साबित कर दिया। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के साथ आरोपी व्यक्ति के कथित संबंधों को लेकर तमिलनाडु में इस सनसनीखेज मामले के कारण राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।
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