केजरीवाल को कोर्ट से राहत, पासपोर्ट नवीनीकरण की मिली अनुमति
राउज एवेन्यू अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दस साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि केजरीवाल विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहे हैं, इसलिए नवीनीकरण में कोई...

- कोर्ट ने कहा कि दस साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कोई आपत्ति नहीं है नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन और भ्रष्टाचार मामले के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। अदालत ने बुधवार को कहा कि उसे केजरीवाल के पासपोर्ट को दस साल के लिए नवीनीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं है। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही हैं। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने कहा कि चूंकि केजरीवाल विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मांग रहे हैं, इसलिए केवल पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी जा रही है।
वह भविष्य में विदेश यात्री की योजना में नहीं है। यह बात दस वर्षों के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति में बाधा नहीं बन सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट नवीनीकरण के बावजूद केजरीवाल बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि, सीबीआई और ईडी दोनों ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया। ईडी ने तर्क दिया कि पासपोर्ट को दस वर्षों के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, सीबीआई ने कहा कि उनके न्यायालयों में अधिकतम पांच साल के लिए ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाती है। बता दें कि केजरीवाल की ओर से दलील दी गई थी कि उनका पासपोर्ट वर्ष 2018 में ही समाप्त हो गया था। वे नियमों के अनुसार इसका नवीनीकरण चाहते हैं।
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