Court Postpones Kanjhawala Hit and Run Case Hearing to July 24 2023 कंझावला हिट एंड रन मामले में 24 जुलाई तक टली सुनवाई, Delhi Hindi News - Hindustan
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कंझावला हिट एंड रन मामले में 24 जुलाई तक टली सुनवाई

रोहिणी जिला अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले की सुनवाई को 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। आरोपियों में...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 14 June 2025 06:47 PM
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कंझावला हिट एंड रन मामले में 24 जुलाई तक टली सुनवाई

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले की सुनवाई को 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर कुमार के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई को टाला गया। बता दें कि अदालत ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120बी, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं, तीन अन्य आरोपियों दीपक खन्ना, अंकुश और आशुतोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया था।

आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से घसीटते हुए अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल, 2023 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में 120 लोगों को गवाह बनाया है।

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