बृजभूषण को राहत, कोर्ट ने स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में राहत दी है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की। पीड़िता ने कहा कि वह पुलिस की जांच से...

पटियाला हाउस कोर्ट से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अतिरिक्त सेशन जज गोमती मनोचा की अदालत ने कहा कि मामले को रद्द करना स्वीकार किया जाता है। यह फैसला एक अगस्त, 2023 को इन-कैमरा सुनवाई के बाद आया है। उस दौरान नाबालिग पीड़िता ने अदालत के सामने कहा था कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती है।
पुलिस ने 15 जून 2023 को मामले की जांच के दौरान मुकदमा रद्द करने की मांग करते हुए रिपोर्ट दाखिल की थी। उस दौरान पीड़िता के पिता ने चौंकाने वाला दावा किया था उन्होंने सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय को लेकर सिंह से नाराजगी थी। ----------- आरोपों को हटाने की रखी थी मांग बता दें कि पुलिस ने कहा था कि शिकायत को पुष्ट करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसलिए पुलिस की ओर से मामले में पॉक्सो कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने की मांग रखी गई थी। हालांकि, एक छह अन्य महिला पहलवानों द्वारा दायर एक अलग मामले में सिंह पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पाक्सो कानून के अनुसार दोष सिद्ध होने पर कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
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