Court Sentences Two to 7 Years for Office Robbery in Tilak Nagar डकैती के प्रयास मामले में दो लोगों को सात साल की कैद, Delhi Hindi News - Hindustan
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डकैती के प्रयास मामले में दो लोगों को सात साल की कैद

नई दिल्ली में, अदालत ने डकैती के मामले में दो दोषियों आकाश और पीटर जोसेफ को सात साल और तीसरे दोषी मोहम्मद याकूब को पांच साल की सजा सुनाई। तीनों ने 2015 में तिलक नगर के एक कार्यालय में लूटपाट की थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 17 June 2025 09:06 PM
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डकैती के प्रयास मामले में दो लोगों को सात साल की कैद

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने डकैती के एक मामले में दो लोगों को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, तीसरे दोषी को पांच साल की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज की अदालत आईपीसी की धारा 394 और 398 के तहत दोषी ठहराए गए आकाश और पीटर जोसेफ की सजा को लेकर दलीलें सुन रही थी। मामले में एक अन्य सह-आरोपी मोहम्मद याकूब को आईपीसी की धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया था। तीनों दोषियों ने साल 2015 में तिलक नगर इलाके में एक कार्यालय में लूटपाट की थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों से पता चलता है कि दोषी आकाश और पीटर जोसेफ चाकू और पिस्तौल लेकर कार्यालय में घुसे थे।

वहीं, दोषी याकूब कार्यालय के बाहर खड़ा होकर नजर रख रहा था। अदालत ने कहा कि भले दोषी कुछ भी कीमती सामान नहीं लूट पाए, लेकिन यह साबित हो गया कि वारदात को अंजाम देने के लिए चाकू और पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। यह उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है।

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