डकैती के प्रयास मामले में दो लोगों को सात साल की सजा
- तीसरे दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता।

- तीसरे दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने वर्ष 2015 के डकैती के एक मामले में दो लोगों को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे दोषी को पांच साल की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज की अदालत आईपीसी की धारा 394 और धारा 398 के तहत दोषी ठहराए गए आकाश और पीटर जोसेफ की सजा को लेकर दलीलें सुन रही थी। मामले में एक अन्य सह-आरोपी मोहम्मद याकूब को आईपीसी की धारा 394 के तहत दोषी ठहराया गया था। बता दें कि तीनों दोषियों ने साल 2015 में तिलक नगर इलाके में एक कार्यालय में लूटपाट की थी।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों से पता चलता है कि दोषी आकाश और पीटर जोसेफ क्रमश: चाकू और पिस्तौल लेकर कार्यालय में घुसे। उन्होंने अपने चेहरों को ढका हुआ था जबकि दोषी याकूब कार्यालय के बाहर खड़ा होकर नजर रख रहा था। उन सभी ने डकैती का प्रयास किया। अदालत ने कहा कि हालांकि, दोषी कुछ भी कीमती सामान नहीं लूट पाए लेकिन यह साबित हो गया कि आकाश और जोसेफ ने अपराध को अंजाम देने के लिए एक चाकू तथा पिस्तौल का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि दोषियों ने पिस्टल और चाकू का इस्तेमाल किया, जो उनकी आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। न्याय की मांग है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाए ताकि दूसरों के लिए एक नजीर पेश की जा सके।
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