जेईई मेन स्कोरकार्ड में विसंगति पर एनटीए को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेईई मेन परीक्षा के स्कोरकार्ड में विसंगतियों के आरोपों पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके स्कोरकार्ड में एक ही आवेदन संख्या के तहत दो अलग-अलग प्रतिशत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेईई मेन परीक्षा के स्कोरकार्ड में कथित विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका के बाद एनटीए को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने परिणाम की सटीकता और पारदर्शिता पर चिंता जताई गई। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 मई को तय की है। अधिवक्ता अजय कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता मस्कट, ओमान में पढ़ने वाला एक भारतीय नागरिक 23 जनवरी व 2 अप्रैल को आयोजित सत्रों में जेईई मेन 2025 के लिए उपस्थित हुआ था। याचिका में एक विसंगति को उजागर किया गया जिसमें एक ही आवेदन संख्या से जुड़े स्कोरकार्ड में दो अलग-अलग प्रतिशत प्रदर्शित किए गए हैं।
दोनों स्कोरकार्ड की प्रतियां स्पष्टीकरण के लिए एनटीए को भेजी गईं, लेकिन 13 मार्च को एनटीए ने जवाब दिया कि पहले सत्र के लिए सही प्रतिशत 55.39 फीसद था। इसने दूसरे स्कोरकार्ड को खारिज कर दिया। एनटीए ने दावा किया कि यह जाली है। इस मामले को अनुचित साधन (यूएफएम) समिति को भेज दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि यूएफएम समिति ने अपना निर्धारण करने से पहले कोई जांच नहीं की या कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया। याचिकाकर्ता को कभी भी आधिकारिक तौर पर किसी अंतिम रिपोर्ट के बारे में सूचित नहीं किया गया। इस बीच, याचिकाकर्ता 2 अप्रैल को दूसरे सत्र के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन जब 19 अप्रैल को परिणाम प्रकाशित हुए, तो उसके स्कोरकार्ड पर यूएफएम के रूप में एक टिप्पणी के साथ चिह्नित किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसे 2025-26 व 2026-27 के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। एनटीए ने इस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जेईई मेन 2025 सूचना बुलेटिन के पैराग्राफ 5.5 का हवाला दिया।स्थिति को दर्शाता है।
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