निगम स्कूल परिसर की सुरक्षा और दुकानों की वैधता जांचें : हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी द्वारा संचालित एक स्कूल परिसर में अनधिकृत निर्माण और अवैध दुकानों के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने स्कूल के खुले हिस्से को छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और एमसीडी को...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित एक स्कूल परिसर में कथित अनधिकृत निर्माण, अवैध दुकानों और एक धार्मिक संरचना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने स्कूल के खुले हिस्से पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा माना। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। पीठ ने निगम को इन खुले स्थानों से बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अवैध दुकानों के मामले में पीठ ने एमसीडी को गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने कहा कि यदि स्कूल परिसर में कोई भी दुकान अवैध रूप से संचालित पाई जाती है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। मामले का निपटारा करते हुए पीठ ने एमसीडी को सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण सहित व्यापक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
पीठ ने आगे कहा कि निगम को आरोपों की पुष्टि के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करने और यदि अनधिकृत निर्माण की पुष्टि होती है, तो मामले को आगे के विचार-विमर्श के लिए धार्मिक समिति को भेजना चाहिए। हाईकोर्ट सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से अधिवक्ता उमेश शर्मा के माध्यम से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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